Employees Enrolment New Scheme: कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले तथा खेल मंत्री ने नई दिल्ली में ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर अपॉइंटमेंट एनरोलमेंट स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा और उन कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा जो अब तक भविष्य निधि व्यवस्था से बाहर चल रहे थे। अब इन सभी कर्मचारियों को फिर से मौका मिलेगा।
Employees Enrolment New Scheme News
श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार की गई इस योजना के अनुसार नियोक्ताओं को विशेष मौका दिया गया है। उन सभी पात्र कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 तक EPF कवरेज से बाहर थे। यह योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक यानी कि 6 महीने के लिए लागू की गई है। इस दौरान नियोक्ता अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करवा सकते हैं और नियमित कर सकते हैं।
करोड़ों कर्मचारियों को मिली राहत
मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के हिस्से का अंशदान माफ कर दिया गया है, अगर वह पहले नहीं काटा गया था। कर्मचारियों को केवल अपने हिस्से का योगदान, प्रशासनिक शुल्क और ₹100 का प्रतीकात्मक दंड देना होगा। यह सिर्फ ₹100 प्रति प्रतिष्ठान का जुर्माना तीनों EPF योजनाओं के लिए लागू होगा। मंत्रालय ने इसे पारदर्शिता और सरलता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण स्टेप बताया है, जिससे स्वैच्छिक भागीदारी बढ़ेगी और कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा के लिए खास है यह योजना
सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह योजना भारत में कार्यबल के औपचारिकरण और सामाजिक सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में अच्छा कदम है। इस स्कीम से उन लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा जो अब तक EPF व्यवस्था से नहीं जुड़ सके थे। सरकार ने कहा है कि यह कदम सोशल सिक्योरिटी और रोजगार के लक्ष्य को देखकर निर्धारित किया गया है, जो उन्हें काफी मजबूती देगा और हर श्रमिक को भारत की संगठित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा बनाएगा। सरकार की इस स्कीम से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और श्रमिक कल्याण की दिशा में अच्छी प्रगति हो सकेगी। बता दें, जांच के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें केवल ₹100 का सांकेतिक जुर्माना देना होगा, जिससे नियोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

