करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब 5 साल में ही मिलेगी पूरी पेंशन, 50 साल में निकालने का नियम भी लागू EPFO New Pension Rules

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EPFO New Pension Rules: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है 10 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी अब पेंशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा ईपीएफओ से संबंध कर्मचारियों के लिए यह एक राहत भरी खबर है हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है 12 महीने के भीतर दूसरी नौकरी ज्वाइन करना होगा इससे उनकी पुरानी सर्विस का कार्यकाल भी नई सर्विस में जुड़ जाएगा पहले नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद सर्विस ब्रेक मानी जाती थी अब नए नियम के अनुसार अगर पहले नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने के बाद सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं तो पेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस नए नियम के बाद करोड़ कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा बता दें ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को 10 साल नौकरी पूरी करने पर 58 साल की उम्र में पेंशन दी जाती है। देश भर में ईपीएफओ से करोड़ों कर्मचारी कंपनी और संस्थाओं में पंजीकृत हैं ईपीएफओ में एंप्लॉई और एंपलॉयर शेयर जमा होने पर एंपलॉयर शेयर करीब 4% हर महीने पेंशन फंड में जमा किया जाता है।

ईपीएफओ में बदलाव से बड़ी राहत

ईपीएफओ में बदलाव के तहत नौकरी छोड़ने पर अब 75% पीएफ कर्मचारी निकाल सकते हैं हालांकि पहले नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पूरा सत प्रतिशत पीएफ निकालने का नियम था अब 25% पीएफ ईपीएफओ ने रोकने का नियम लगाया है इसे निकालने के लिए अब कर्मचारियों को 1 साल तक इंतजार करना होगा अगर कोई नौकरी दोबारा से ज्वाइन करने का मन बना लेता है तो 12 महीने के भीतर पीएफ सर्विस फिर से बहस कर दी जाएगी हालांकि 75% पीएफ निकालने के लिए नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने का इंतजार कर्मचारियों को नहीं करना होगा यह राशि नौकरी के बाद किसी भी समय निकाल सकते हैं। 25% रकम एक साल के लिए रोकने का प्रमुख उद्देश्य है कि कर्मचारियों का मन बदलने पर उसकी सेवाएं समाप्त न हो एक साल के बीच दूसरी नौकरी ज्वाइन करने पर पेंशन के लिए सर्विस ब्रेक होने से बच जाएगी और कर्मचारियों को पेंशन का फायदा मिलेगा।

पेंशन की गणना के बदले नियम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन की गणना के नियमों में भी बदलाव कर दिया है यह बदलाव पेंशन भोगियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे दर्शन पहले पेंशन की गणना आखिरी वेतन के आधार पर की जाती थी जबकि अब 5 साल की सैलरी की औसत के वेतन के आधार पर पेंशन की गणना की जाएगी साथ ही पेंशन मिलने की उम्र भी बदली गई है पहले पेंशन निकालने की उम्र 58 साल थी अभिषेक हटाकर 50 साल कर दिया गया है अगर कोई भी व्यक्ति जल्दी पेंशन लेने की इच्छा रखता है तो 50 साल की उम्र में पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है हालांकि जल्दी पेंशन लेने से पेंशन की रकम कम हो जाएगी।

पेंशन के लिए क्लेम के नियम भी बदले

ईपीएफओ कर्मचारी के लिए अपनी सर्विस को अपडेट रखना होता है जिससे लोगों को पेंशन मिलने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसी क्रम में पेंशन क्लेम से जुड़े नियम भी बदल गए हैं अब कर्मचारियों को फॉर्म भरना दस्तावेज अपलोड करना आसान हो गया है इस प्रक्रिया को वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप से पूरी कर सकते हैं इसके लिए अब कर्मचारियों को लंबी-लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी इसके साथ-साथ पेंशन की लिमिट भी बढ़ा दी गई है पहले एलिमेंट 7:30 हजार रुपए थी अभी से बढ़कर ₹15000 कर दिया गया है ऐसे में अगर आपकी सैलरी अधिक है तो रिटायरमेंट के बाद आपको अधिकतम ₹15000 पेंशन मिल सकती है।