अब रिटायरमेंट की आयु 67 वर्ष तक लागू, पुरानी पेंशन को लेकर लागू हुआ नया नियम Government Employees Retirement Age News

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Government Employees Retirement Age News: रिटायरमेंट एज को लेकर स्थिति साफ हो गई है अब 67 वर्ष की उम्र तक लाभ मिलेगा केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी नियमों को लेकर यह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण सामने आया है पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी 60 साल या फिर 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन अधिकतम 67 वर्ष की आयु यानी कि मृतक की आयु के आधार पर 7 वर्ष तक की पूरी फैमिली पेंशन दी जाएगी इसके बाद केवल सामान्य दर से ही पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों के बीच चली आ रही असमंजस की स्थिति साफ हो गई है।

विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण आदेश

बता दें कुछ मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों के बीच यह भ्रम बना हुआ था कि जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 साल निर्धारित है तो क्या उनके आश्रितों को भी 67 वर्ष की आयु तक ही पूरी पारिवारिक पेंशन मिलेगी या उससे अधिक समय तक पेंशन मिल सकेगी इसी भ्रम को दूर करने के लिए पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया है इसके बाद कर्मचारियों के बीच चली आ रही असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है अब 67 वर्ष तक का नियम लागू होगा यानी कि 67 वर्ष तक की आयु तक की पूरी पारिवारिक पेंशन मिलेगी।

क्या है पेंशन का नया नियम

नई पेंशन नियम की बात की जाए तो अगर मान लिया जाए किसी कर्मचारी की मृत्यु रिटायरमेंट के बाद हो जाती है तो उसके परिवार को अधिकतम 7 वर्ष तक या मृतक की 67 वर्ष तक की आयु तक जो पहले पूरा हो रहा हो पूरी पारिवारिक पेंशन मिलेगी यह नियम उन सभी कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो 60 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं या फिर 65 साल की आयु में रिटायरमेंट लेने वाले हैं या हो चुके हैं 7 साल पूरे होने पर मृतक की आयु 67 साल होने के बाद फैमिली पेंशन सामान्य दर से मिलने लगेगी।

65 वर्ष में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी होंगे शामिल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के डॉक्टर और कुछ अन्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु वर्तमान में 65 साल है इन विभागों में लंबे समय से कर्मचारी प्रश्न उठा रहे थे कि क्या ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को भी उसी प्रकार से 7 साल की पूरी फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं विभाग में अब इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है चाहे कर्मचारी 60 साल का हो या फिर 65 साल का किसी भी उम्र में रिटायर हुआ हो सबके लिए एक ही नियम लागू रहेगा।

पेंशनर्स को मिली राहत

विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट होने के बाद पेंशनर्स को काफी राहत मिली है क्योंकि कुछ विभागों में नियमों को लेकर काफी भ्रम बना हुआ था जिसको लेकर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है अब साफ हो गया है कि अगर कोई कर्मचारी 65 साल की आयु में रिटायर हुआ है और उसकी मृत्यु 66 साल की आयु में हो जाती है तो उसकी पारिवारिक अधिकतम 67 वर्ष की उम्र तक यानी एक साल तक पूरी पेंशन ले सकता है और उसके बाद उसे सामान्य पेंशन का लाभ मिलेगा हालांकि अगर मृत्यु रिटायरमेंट के 10 साल बाद होती है और कर्मचारियों की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है तो आश्रितों को पूरी पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगी पूरी पेंशन सिर्फ उन मामलों में ही मिलेगी जहां मृत्यु रिटायरमेंट के 7 साल के भीतर हो और मृतक की आयु 67 वर्ष से अधिक ना हुई हो।